निवाड़ी। शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि दिनांक 17.10.2018 को रात्रि में पीडिता के अचानक गायब हो जाने से उसके माता-पिता द्वारा आस पास खोजा गया लेकिन वह नही मिली, सुबह उसके माता-पिता द्वारा रिश्तेदारियों में खोजा गया, नहीं मिलने पर उनके द्वारा थाना निवाडी में सूचना दी गयी। निवाडी पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 318/18 धारा अंतर्गत 363,366 भा.दं.वि. कायम कर पीडिता की तलाशी हेतु अभियान चलाया गया। पीडिता के दस्तयाब होने पर पीडिता के बताये अनुसार प्रकरण में धारा 376 भा.दं.वि. एवं/पोक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आज दिनांक आरोपी बारेलाल अहिरवार पिता स्व. दीनदयाल अहिरवार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चंद्रपुरा थाना गरोठा को चिरगांव जिला झाँसी से गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय श्री ए. के. सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में पेश किया था, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) पंकज द्विवेदी के तर्को से सहमत होते हुये एवं प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।