बुरहानपुर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 मई, 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने आज प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन बुरहानपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रचार-प्रसार करेंगे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्रीमति श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मन-भेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, बैंक मनी रिकवरी एवं प्रीलिटिगेशन संपत्तिकर बिजली व जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लें।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/जिला न्यायाधीश श्री आशुतोष शुक्ल, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री मनोज मेहरा, सचिव श्री विनोद काले, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक, म.प्र. विद्युत विभाग के श्री सुनील मावस्कर, पैनल अधिवक्ता श्री कुणाल ज्ञानी एवं ए.व्ही. खान, पैरालीगल वॉलेंटियर्स श्री महेन्द्र जैन व बड़ी संख्या मंे पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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