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Thursday, Sep 19, 2024
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नौकरी लगवाने के नाम से धोखाधड़ी करने के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि प्रकरण में फरियादिया/सूचनाकर्ता सविता विश्‍वकर्मा द्वारा थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट की कि वह वरखिरिया की रहने वाली है और उसका मायका ग्राम छिपरी में है। उसने मुख्‍यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम उद्योग विभाग टीकमगढ़ से सिलाई के लिये करीब 50 हजार रूपये लिया था। कलेक्‍ट्रेट परिसर में उससे, अभियुक्‍त संजू प्रजापति मिला करता था जिससे उसकी पहचान हो गई थी। अभियुक्‍त ने उसे बताया कि उसके रिश्‍तेदार स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में है, उसने ए.एन.एम. में नौकरी लगवाने की बात की थी जिससे वह उसके विश्‍वास में आ गई थी। सहेली विनिता प्रजापति व बहिन वर्षा ने उससे कहा कि अभियुक्‍त से बात करके उनकी भी नौकरी लगवा दो और सभी से 45-45 हजार रूपये नौकरी के नाम पर देने की बात हुई थी। प्रार्थिया ने 35 हजार रूपये विनिता व वर्षा के सामने एवं पति कृपाराम के सामने विनिता व वर्षा ने 45-45 हजार रूपये, कुल एक लाख पच्‍चीस हजार रूपये नजर बाग मंदिर के सामने टीकमगढ़ में अभियुक्‍त संजू प्रजापति को दिये थे। काफी समय बाद नौकरी नहीं लगी तो उसने अभियुक्‍त से पैसे वापिस मांगे तो वह पैसा देने से मना करने लगा। उक्‍त घटना के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। आज दिनांक 14.07.2021 को माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् घोषित अपने निर्णय में आरोपी संजू प्रजापति को धारा 420 भादवि के तहत 02 वर्ष (दो वर्ष) के कठोर कारावास एवं 500/-(पांच सौ) रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी बृजेश कुमार असाटी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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