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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

पशुओ को वध हेतु कु्रतापूर्वक ले जाने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष सश्रम कारावास

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण मे न्‍यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ गौरव गर्ग नेपानगर ने पशुओ को वध हेतु कु्रतापूर्वक ले जाने वाले आरोपीगण नवलसिंह पिता प्रहलाद आयु 65 वर्ष, शंकर पिता गुलाब आयु 50 वर्ष, राधेश्‍याम पिता शेषराम आयु 35 वर्ष तीनो निवासी डोंगरगांव जिला बुरहानपुर एवं उखा पिता भगवान आयु 45 वर्ष निवासी अंजनवाडी जिला बुरहानपुर को धारा 6/9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 1-1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड तथा 11(घ) पशु कु्रता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 50-50 रू के अर्थदंड से दंडित किया ।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, दिनांक 29-04-2018 को सउनि रामप्रसाद त्रिपाठी बीट भ्रमण के दौरान अन्‍य आरक्षकगण के साथ नसीराबाद फाटा पहुचे मुखबीर की सूचना मिली कि नसीराबाद कच्‍चे रास्‍ते से गौवंश वध हेतु पैदल पिरानी से मारने दौडाते नाले के रास्‍ते बुरहानपुर की तरफ ले जा रहे थे। हमराह के साथ रेल्‍वे ब्रिज के पास वाले नाले पहुचे तो नाले नाले दो व्‍यक्ति तीन तीन बैलो के पैरो में मोटरसाय‍कल के टायर के ठूसे मारते व दोनो की मोटरसाईकिल पर बैठे व्‍यक्ति बैलो को कु्रतापूर्वक खदेडते नजर आये । घेराबंदी कर आरोपीगण को पकडा तथा धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11 घ पशु कु्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया गया।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण मे कुशल पैरवी कर माननीय न्‍यायालय से आरोपीगण नवलसिंह पिता प्रहलाद आयु 65 वर्ष, शंकर पिता गुलाब आयु 50 वर्ष, राधेश्‍याम पिता शेषराम आयु 35 वर्ष तीनो निवासी डोंगरगांव जिला बुरहानपुर एवं उखा पिता भगवान आयु 45 वर्ष निवासी अंजनवाडी जिला बुरहानपुर को धारा 6/9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 1-1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड तथा 11(घ) पशु कु्रता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 50-50 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।

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