27.3 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
Image default
अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार मध्यप्रदेश

पाॅक्सो एक्ट में गैगरेप के प्रकरण में न्यायालय ने 06 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अजय, शिवम्, अरविन्द, शिवा उर्फ अल्ला, प्रमोद एवं सावन को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 222/2015 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 80/2016 अंतर्गत धारा 376(डी) एवं 343 भादवि के आरोप में सभी आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी उत्तरजीवी की बहन द्वारा दिनांक 29.05.2015 को थाना कोतवाली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 29.05.2015 को उसकी छोटी बहन उत्तरजीवी खाते में बीमा करवाने हेतु स्टेट बैंक शाखा मिलौनीगंज परिजात बिल्डिंग के पास चेरीताल गई थी, वह अपने खाते के बीमा का फार्म भर दी थी, करीबन 12.00 बजे बैंक में ही थी, उसकी छोटी बहन उत्तरजीवी बोली नीचे से आ रही है, कहकर चली गई, फिर वह बैंक में शाम 5.00 बजे तक इंतजार करती रही लेकिन उत्तरजीवी वापस नहीं आई। फिर वह घर वापस चली गई। उसके माता-पिता अस्पताल में भर्ती थे, जब शाम को उसकी मौसी घर आई, तब उसने यह बात मौसी को और दीदी को बतायी। फिर रात्रि में उत्तरजीवी की तलाश उन लोगो ने आस-पडोस एवं रिश्‍तेदारी में किये पर पता नहीं चला, उसे संदेह है कि उसकी छोटी बहन उत्तरजीवी को कोई बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला जबलपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 222/2015 धारा 363 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 02.06.2015 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया, दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर मुलाहिजा फाॅर्म भरकर परीक्षण हेतु चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु उत्तरजीवी की मां की सहमति लेकर उत्तरजीवी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर धारा 363, 376(घ), 343 भादवि एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 222/2015 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 80/2016 अंतर्गत आरोपी अजय चौधरी को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, आरोपी शिवम् पटैल को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, आरोपी अरविन्द्र पटैल को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, आरोपी शिवा उर्फ अल्ला चौधरी को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, आरोपी प्रमोद रैदास को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी सावन रैदास को धारा 376(डी) में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 343 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Related posts

बुरहानपुर जिले में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया,

Public Look 24 Team

डाॅ. बाबा साहेब अंबेडकरजी की जयंती पर जिला स्तरीय पैदल शांति मार्च का आयोजन 14 अप्रेल को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह के साथ पैदल शांति मार्च स्टेडियम ग्राउंड से होगा प्रारंभ

Public Look 24 Team

बुरहानपुर कलेक्टर ने माधुरी बेन को एक वर्ष अर्थात 07 जुलाई 2024 तक के लिए किया ज़िला बदर

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!