इंदौर – आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 28/09/2022 माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्याायालय (विद्युत अधिनियम)क्रमांक-7 इंदौर में थाना खुडैल के अपराध क्रमांक 305/2020 जिला इंदौर में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता अशोक मैथिल उम्र-30 वर्ष निवासी- 84/2 रावजी बाजार, इंदौर को धारा 307 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25(1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 3000/- रूपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया ।। प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी श्रीमती अविसारिका जैन एडीपीओ द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/08/2020 को फरियादी पुराला शर्मा ने चौकी आकर रिपोर्ट की कि वह राधेश्याम गौशाला ग्राम सनावदिया में चौकीदारी का काम करता है । दिनांक 10/08/2020 के दोपहर 2 बजे वह और कुछ मजदूर गौशाला के अंदर गायों के लिये घास काट रहे थे तभी वहॉ आरोपी राहुल आया और बोला कि गोविन्द रावत कहा है उसने बोला कि गोविंद भैय्या अभी नहीं है तो उसने गोविंद भैय्या को फोन किया और गौशाला में बुलाया । आधे घंटे बाद जैसे ही गोविंद आया वैसे ही राहुल उनके पास गया और बातचीत करने लगा । थोडी देर बाद गोविंद भैय्या ने आवाज लगाई कि बचाओ तो वह दौडकर वहॉ पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल, गोविंद रावत को जान से मारने की नियत से चाकू मार रहा था । जब वह वहॉ पहुंचा तब तक राहुल उन्हेंन चार पांच चाकू मार चुका था । उसके सामने आरोपी राहुल ने गोविंद की गर्दन पर जान से मारने की नियत से चाकू का वार किया । उसने बोला कि गोविंद को क्योंब मार रहे हो तो आरोपी राहुल ने कहा कि आज तो इस को जान से खत्मब कर दूंगा । फिर उसने एक चाकू गोविंद के सीने पर मारा जब बचाने पहुंचा तो वह उसके ऊपर भी चाकू मारने की नियत से आया । फिर वहॉ काम करने वाले मजदूर भी आ गये और इतने में वहॉ 100 नंबर पुलिस की गाडी भी आ गयी ।जिसमें गोविंद रावत को बैठाकर ईलाज के लिये अस्पोताल ले गये । उक्त सूचना पर से थाना खुडैल में असल कायमी कर सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिस पर आज आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।
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