सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा.न्यायालय डॉ.गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने पुरानी रंजीश को लेकर चाकू मारने वाले आरोपी 1. जितेन्द्र पिता रामदास उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बाड़ा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर, धारा 324, भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, घटना दिनांक 13-04-2019 को फरियादी विनोद खाना खां कर अपने घर ने निकला तो सामने से अभियुक्त जितेन्द्र अपने हाथ मे चाकू लेकर आया और उसे पुराने झगड़े को लेकर मारने दोड़ा तो उसकी पत्नी सोनालीबाई उसे बचाने के लिये आई तो अभियुक्त ने उसकी पत्नी सोनालीबाई के दाहिने हाथ की हथेली मे चाकू मार दिया था जिससे सोनालीबाई को चौट आई और खून निकलने लगा अभियुक्त ने फरियादी एवं सोनालीबाई को मां बहन की नंगी-नंगी गालियां दी थी गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने जान से खत्म करने देने की धमकी दी थी फरियादीया ने थाना नेपानगर आकर सूचना लेखबध्द कराई । फरियादीया की सूचना पर थाना नेपानगर पर अपराध क्रं. 210/2019 धारा 294, 323, 506 324/34, भादवि प्रकरण पजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यांयालय में प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया की , मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपानगर ने पुरानी रंजीश को लेकर चाकू मारने वाले अरोपी जितेन्द्र पिता रामदास उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बाड़ा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर, धारा 324, भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया।