इंदौर- उप संचालक श्री बी. जी. शर्मा ने बताया कि दिनांक 29.07.21 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री मुकेशनाथ के द्वारा थाना हीरानगर के विशेष सत्र प्रकरण क्रंमाक 140/17 धारा 363, 366, 376(2)आई 344, 506 एवं ¾ पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी धर्मेंद्र पिता मानसिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम देवागढ जिला देवास इंदौर को धारा 376,(2) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366, 344 भादवि में क्रमश: 7 साल एवं 3 साल का कठोर कारावास व 1000-1000 रूपए के अथर्दण्ड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 3 -3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.5.17 को फरियादी सुबह 8 बजे अपने घर से मजदूरी के लिए गया था । उसकी पत्नी और बच्चे घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे वह घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी आयु 14 वर्ष दोपहर 2 बजे बिना बताये घर से कहीं चली गई है। उसके बाद उसने आसपास रिश्तेदारों के यहां तलाश किया पता न चलने के उपरांत दिनांक 25.7.17 का पुलिस थाना हीरानगर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख करार्इ्र । जिस पर से पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरांत आरोपी धमेंद्र द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जाना पाये जाने पर उसके विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया था जिस पर से आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दंड से दंडित किया गया।