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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम इन्दौर संभाग न्यायालयियन समाचार मध्यप्रदेश

बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास ।

इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 07/11/2022 माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर ने थाना लसूडिया के अपराध क्रमांक 634/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गालु शेख को धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं श्रीमती पदमा जैन एडीपीओ द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19/06/14 को सूचनाकर्ता/ बालिका की माता ने अपने पति के साथ पुलिस थाना लसूडिया, जिला इंदौर में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 19.06.2014 को वह दोपहर करीब 2.30 बजे घर के बाहर बैठकर सब्जी काट रही थी व उसकी लड़की/बालिका उम्र लगभग 16 वर्ष, घर के अंदर थी । जब वह सब्जी काटकर घर के अंदर गई तो उसकी लडकी/बालिका घर मे नही मिली । वह पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर से सांकल लगाकर चली गई थी। काफी तलाश करने पर भी वह नही मिली। फरियादिया को शंका है कि उसकी लडकी/बालिका को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया । सूचनाकर्ता / बालिका की मॉ की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लसूडिया जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 634/2014 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया एवं बालिका के कथन, मेडिकल परीक्षण उपरांत आरोपी के विरूदध धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

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