प्रतीकात्मक छायाचित्र
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने, नाबालीक बालक को खेत में ले जाकर अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी ऋषिकेश पिता संजय चौधरी उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 07 शाहपुर जिला बुरहानपुर, को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कठोर कारावास एवं 1 हजार रू. अर्थदण्ड, 377 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड, एवं 5/6 पाक्सो एक्ट 20 वर्ष सश्रम कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 17-09-2020 को पिडित बालक को मोहल्ले का आरोपी ऋषिकेश ने कुल्फी खिलाने का बोलकर अपनी मोटर साईकिल पर बिठाकर बंभाड़ा रोड तरफ ले जाने लगा तो मैने बोला कि दादा मुझे इधर क्यो ले जा रहे हो, तो आरोपी ऋषिकेश ने बोला कि किसी को बताना मत नहीं तो मारूंगा । फरियादी डर के मारे आरोपी ऋषिकेश की मोटर साईकिल पर बैठा राहा फिर आरोपी ऋषिकेश ने पिडित बालक को बंभाडा रोड पर एक सूने केले के खेत में खाली व सुनसान जगह पर ले गया और अपनी मोटर साईकिल वहां खडी कर दी । पिडित बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया पिडित बालक रोने, चिल्लाने लगा तो आरोपी ऋषिकेश ने पिडित बालक को मारने लगा और बोला की यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो जान खत्म, कर दुगां, फिर आरोपी ने पिडित बालक को मोटर साईकिल पर बिठाकर शाहपुर मे लाकर छोडा फिर पिडित बालक वहां से पैदल -पैदल रोते हुये घर आया और अपनी माता को यह बात बताई। इसके पश्चात थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई । थाना शाहपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377, 323, 506 भादवि 5M, 6, 3, 4 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपी ऋषिकेश पिता संजय चौधरी उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 07 शाहपुर जिला बुरहानपुर , को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कठोर कारावास एवं 1 हजार रू. अर्थदण्ड , 377 भा.द.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड, एवं 5/6 पाक्सो एक्ट 20 वर्ष सश्रम कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, से दंडित किया ।