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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिले में अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व बलत्कार करने वाले आरोपी चन्द्रोकांत पिता हरीसिंह राठौर उम्र 19 वर्ष निवासी बाडाटांडा, जिला बुरहानपुर, को धारा 366, भा.दं.सं. के अंतर्गत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया ।

विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 06-03-2020 को फरियादी एवं उसका परिवार रात मे खाना खाकर सो रहे थे । फरियादी की पत्नी एवं बेटी दुसरे कमरे में सोई हुयी थी। रात को करीबन 1:00 बजे फरियादी की पत्नी ने जगाया ओर बताया कि अपनी बेटी बिस्तर पर नहीं हैं। फिर फरियादी ओर मेरी पत्नी साथ मिलकर आस-पास अपनी बेटी अभियोक्त्री को तलाश किया किन्तु कोई पता नहीं चला फरियादी को संदेह है कि मेरी बेटी अभियोक्‍त्री को गॉव का अभियुक्त चन्द्रकांत राठौर बहला फुसलाकर कही ले गया है। फरियादी की सूचना पर थाना शिकारपुरा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को थाना मानपड़ावा महाराष्ट्र से दस्तयाब किया गया उससे पुछताछ करने पर बताया की चंद्रकांत ने उसे दिनांक 06-03-2020 को रात्रि 10:00 बजे घर के बहार बुलाया वह बाहर गई चन्द्रकांत ने उससे कहा की वह उससे प्यार करता है और उसके साथ भागने को कहां चन्‍द्रकांत के दोस्त राहुल ने अभियोक्त्री और चंन्द्रकांत को रेल्वे स्टेशन छोड़ा चंन्द्रकांत अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर मुम्बई ले गया ओर उसे किराये के कमरे में पत्नी बनाकर रखा ओर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366,376, 376(2)(एन), 34 भा.दं.सं. एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई , उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्षीयो पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराये विचारण, पश्चात बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्व पूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री आर. के. पाटीदार से अवस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी चंन्द्रकांत पिता हरीसिंह राठौर उम्र 19 वर्ष निवासी बडाटांडा, जिला बुरहानपुर, को धारा 366, भा.दं.सं. के अंतर्गत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया ।

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