बुरहानपुर – चाइल्ड लाइन को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाल विवाह होने के सूचना दी गई। चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक पवन पाटील द्वारा तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुमन कुमार पिल्लई को मामला संज्ञान करवाया तथा उनके निर्देशन में पुलिस थाना लालबाग से समन्वय कर संयुक्त रूप से दल बनाकर मौके पर पहुंचे। जहां पर अवलोकन में पाया गया की बालिका का विवाह होने वाला था। टीम ने बालिका के माता पिता तथा अन्य निकटस्थ रिश्तेदारों को समझाने का प्रयास किया परंतु बालिका के रिश्तेदार आवेशित होकर टीम को सहयोग नही कर रहे थे। इसके पश्चात और 02 पुलिस आरक्षको को मौके पर बुलवाया गया। पुलिस द्वारा सभी लोगो को शांत करवाया गया। इसके बाद चाईल्ड लाईन टीम ने दोनो पक्षों के उपस्थित लोगो को बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाते हुए कहा की बालिका का विवाह उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही कराए। साथ ही उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत रूप से बताया, जिस पर बालिका के परिजनो ने सहमति देते हुए बालिका का विवाह उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात करने का आश्वासन टीम को दिया। साथ ही टीम द्वारा उन्हें आगे की कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु कहा जिस पर उनके द्वारा सहमति दी। चाईल्ड लाईन द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया तथा बालिका के पिता के कथन दर्ज किए और समझाइश देकर मौके पर होनेवाले बाल विवाह को रोका गया। साथ ही केस की जानकारी सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सलूजा एवं रोस्टर ड्यूटी पर उपस्थित सदस्य रजनी गट्टानी को दी गई। कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाइन केंद्र समन्वयक पवन पाटील, सदस्य दुर्गा भावसार, दुर्गा मुझाल्दा, युवराज कुलकर्णी, पुलिस थाना लालबाग से प्रधान आरक्षक विक्रम चौहान,पंकज पाटीदार, लालसिंग ब्राम्हने, सुल्या जी आदि उपस्थित थे।