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Saturday, Sep 21, 2024
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बुरहानपुर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान शराब क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने हेतु कलेक्टर ने दिये निर्देश,जानिएं बुरहानपुर एवं खकनार विकासखण्डों में कब से कब तक बंद रहेगी शराब दुकाने

कलेक्टर ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
बुरहानपुर- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021-22 के तहत विकासखण्ड खकनार में 28 जनवरी, 2022 तथा विकासखण्ड बुरहानपुर में 16 फरवरी, 2022 को पंच/सरंपच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन संपन्न होना है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शराब क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है।
जारी निर्देशानुसार
पंचायत आम निर्वाचन के समय संबंधित ग्रामीण क्षेत्र (जहाँ निर्वाचन हो रहा है) स्थित शराब की दुकानें मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जाये तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान समाप्ति के लिए नियम समय से 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जाये।
उन्होंने निर्देशित किया है कि आबकारी अधिनियम के तहत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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