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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिले में दो नाबालिग बालकों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करनेवाला आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 12 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।

अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने, नाबालीग बालकों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी विक्की उर्फ रविराज पिता संजय तायड़े उम्र 26 वर्ष, निवासी शिवाजी नगर जिला बुरहानपुर, को धारा 377 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास 2 हजार रू. अर्थदण्ड , एवं 5M/6 पाक्सो एक्ट 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास 5 हजार रू. से दंडित किया ।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 29-07-2018 को फरियादी व उसका नाबालीग दोस्तत कुण्डी भंडारे तरफ खेत में केले खाने के लिये गये थे, रास्ते में दोनों नाबालीक बालकों कों अभियुक्त‍ विक्की उर्फ रविराज पिता संजय तायड़े, निवासी शिवाजी नगर का अपनी सफेद रंग की स्कुटी एम पी 68 एम ए 4701 से मिला तथा दोनों नाबालीग बालकों को बोला कि गाड़ी पर बैठो घुमने चलते है तथा दोनों नाबालीक बालकों को अपनी गाड़ी पर बिठाकर टेकरी वाले बाबा की तरफ पहाड़ी के पास ले जाकर वहां पर आरोपी नदी में नहाने लगा उसके बाद आरोपी ने दोनों नाबालीग बालकों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया । थाना लालबाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 भादवि 5M, 6, 3, 4 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया।

प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपी विक्की उर्फ रविराज पिता संजय तायड़े, निवासी शिवाजी नगर को धारा 377 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास 2 हजार रू. अर्थदण्ड, एवं 5M/6 पाक्सो एक्ट 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड , 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास 5 हजार रू. से दंडित किया ।

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