28 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
शैक्षणिक

बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन (बाजार बंद)

बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निर्देश के अतिरिक्त संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार आदेश जारी किये है-  
ऽ बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन (बाजार बंद) रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक ईकाई के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन पर आने एवं जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेंगी।
ऽ जिले में शादी समारोह में 50 तथा शवयात्रा में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट, बुरहानपुर/नेपानगर) की पूर्वानुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
ऽ जिले में जीम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा घर बंद रहेंगे।
ऽ उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें।
ऽ रेस्टारेंट व बाजार के ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, ठेले, चाट-चौपाटी आदि जहां पर भोजन-नाश्ता विक्रय किया जाता है वहां बैठकर/खडे़ रहकर खाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। परन्तु वे टेक अवे भोजन प्रदाय कर सकंेगे।
ऽ होटल के बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन के हॉल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह, वर्षगाँठ मनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे।  
ऽ बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।  
ऽ जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस/गैर/मेले प्रतिबंधित रहेंगे एवं इनमें सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना भी प्रतिबंधित रहेंगा। होली, धुलेंडी, शब-ए-बारात, गुड फ्रायडे, ईदुल ए-फितर आदि त्यौहार अपने-अपने घरों में परिवारजनों के साथ ही मनाया जावेगा। किसी भी प्रकार से चौराहों, सड़कों, कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान आदि में एकत्रीकरण होते हुए त्यौहार मनाया जाना अथवा झुंड-जुलूस के रूप में त्यौहार मनाये जाना आदि प्रतिबंध रहेगा। बुरहानपुर जिले के समस्त धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे।
दण्ड का प्रावधानः-
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 26 मार्च, 2021 की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।  

Related posts

बुरहानपुर जिले में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन 10 जून से प्रारंभ अंतिम तिथि 30 जून तक, ऑनलाइन प्रवेश के लिये लाटरी 6 जुलाई 2021 को

Public Look 24 Team

पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगा घोषित

Public Look 24 Team

अपराध ए साजिश क्राइम सीरीज की शूटिंग आरंभ ।इंदौर के राघवेंद्र तिवारी और हेमलता शर्मा निभा रहे हैं मुख्य किरदार

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!