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Saturday, Sep 21, 2024
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बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

बुरहानपुर- मध्य प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) तथा दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों हेतु वर्ष 2022 की परीक्षाएं दिनांक 17 फरवरी एवं 18 फरवरी, 2022 से दिनांक 12 मार्च 2022 तक समय (प्रातः 10 बजे से 1 बजे) तक संचालित होगी। इस दौरान आवश्यक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) तथा दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों हेतु आयोजित परीक्षा अंतर्गत बुरहानपुर जिले में संचालित समस्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर स्थित केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा कार्य में संयोजित तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों एवं परीक्षार्थी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
उक्त परीक्षा स्थल में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के हथियार, लाईटर, माचिस, अस्त्र, शस्त्र, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, आग्नेय/विस्फोटक पदार्थ इत्यादि लेकर नहीं आ सकेंगे। उक्त सामग्री पूर्णतः निषेध रहेगी।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी, डण्डा लेकर नहीं आ सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारधार हथियार, बाँस, बल्लम, फरसा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण उक्त आयोजित परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो।
कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग न करेगा नही किसी और परीक्षार्थी का सहयोग करेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, अन्य अधिकृत लोक सेवक पर लागू नहीं होगा।  

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