बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) बुरहानपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 08 आठ आरोपीगण (1) फिरोज पिता जफर खान उम्र 42 वर्ष (2) शेख इरफान पिता शेख इमरान उम्र 32 वर्ष (3) करीम पिता असगर उम्र 25 वर्ष (4) मो. शब्बीर पिता रफीक उम्र 49 वर्ष (5) असगर पिता नजीर उम्र 55 वर्ष (6) शेख शाकिर पिता शेख रफिक उम्र 33 वर्ष (7) मो. रफिक पिता मो. अयुब उम्र 33 वर्ष (8)मोतीउल्ला 3 उर्फ बब्लु. पिता सफिउल्ला उम्र 42 वर्ष सभी निवासी न्यामतपुरा बुरहानपुर को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री सुनील कुरील ने बताया कि घटना दि 10/10/2017 को नगर निगम बुरहानपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी(1) गोपाल महाजन (2) भूपेन्द्र गुप्ता (3) अनिल गंगराडे (4) सगीर अहमद (5) अशोक पाटील (6) मनीष महाजन (7) अनुष तारे सहित कर्मचारीगण न्यामतपुरा पंचवटी होटल के सामने आरोपी फिरोज द्वारा अतिक्रमण कर बनाये मकान को हटाने गये थे। नगरनिगम के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहें थे, तभी वहां पर आरोपीगण ने आकर नगर निगम के कर्मचारी गोपाल महाजन और अन्य कर्मचारीयों पर हमला कर मारपीट की थी जिसकी सूचना थाना कोतवाली में फरियादी अशाके पाटील द्वारा दी गयी थी। थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 147, 294, 332, 323, 353, 506/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर सीसीटीवी फुटेज से आरोपीगण की पहचान नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारीयों से करायी थी और विवेचना उपरान्त मा.न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। प्रकरण में विचारण के दौरान न्यायालय में डीवीडी चलाकर आरोपीगण की पहचान की गयी थी जिसके पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा उपरोक्त 08 आठ आरोपीगण को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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