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Saturday, Sep 21, 2024
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मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित
                                     

                                                                                                       
मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्यो़द्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को,मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद-़ऋतु घोषित किया गया है । मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के ज्ञापन अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही हैं,और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया हैं,को छोडकर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद-ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
         इस संबंध में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा आदेश  जारी किया गया हैं । जारी आदेशानुसार उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार का जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान हैं । कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अवैधानिक मत्स्याखेट से जप्त की गई मत्स्य का परिवहन अनुज्ञा पत्र केवल स्थानीय बाजार में विक्रय हेतु जारी किया जावेगा । जिसमें विभाग द्वारा जारी निर्देशो के साथ कोविड-19 हेतु जारी शर्तों यथा मास्क पहनना,सोशल डिस्टेसिंग के शर्ताधीन होगा ।
       सहायक संचालक मत्स्य विभाग श्री भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार मत्स्याखेट/क्रय-विक्रय/परिवहन न करें, और न ही ऐसे कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें । अन्यथा की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

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