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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम मध्यप्रदेश

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड*

न्यायालय श्रीमान रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी दिलीप ऊर्फ गजनी पटेल प्र.क्र. 386/2020 थाना पाटन के अपराध क. 482/2020 में आरोपी को धारा 379 भादवि में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड/ से दंडित किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मल्थू लोधी ने दिनांक 28.07.2020 को थाना पाटन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि वह ग्राम भीटा में रहता है तथा खेती किसानी व मजदूरी करता है। दिनांक 28.07.2020 को वह ग्राम सहसन पडरिया में नितिन पटेल के यहाँ धान रोपाई करने के लिये अपनी हीरो एच.एफ. डीलक्स मोटर सायकिल क० एम.पी. 20 एन.आर. 0228, जो कालू भूरे रंग की है, जिसका चेचिस नंबर MBLHAC020K9M22061 एवं इंजन नंबर HA11EMK9M30154 है, से ग्राम सहसन पड़रिया गया था तथा अपनी मोटर सायकिल को रोड के किनारे दिन के करीब 10:00 बजे खड़ी करके खेत में रोपाई करने चला गया था, उसके बाद दिन के करीबन ढाई बजे रोड पर आकर देखा, तो उसकी मोटर सायकिल वहाँ पर नहीं थी, सुनील लोधी एवं सोबरन लोधी घटना के समय उसके साथ थे। उसने अपनी मोटर सायकिल के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटर सायकिल को चुराकर ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पाटन में अपराध क.482/20, अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। दौरान विवेचना नक्शा मौका, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उप संचालक (अभियोजन) श्रीमान विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी दिलीप ऊर्फ गजनी पटेल प्र.क्र. 386/2020 थाना पाटन के अपराध क. 482/2020 में आरोपी को धारा 379 भादवि में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड/ से दंडित किया।

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