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Saturday, Sep 21, 2024
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रास्ता रोककर लूट करने वाले दो आरोपियों को सात साल की कैदरास्ता रोककर लूट एवं मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर की अदालत ने आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को 7-7 साल की कठोर कैद के साथ 1-1 हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
                                                                                           छतरपुर,

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 09 मई 2015 को रात्रि 8 बजे के लगभग जब फरियादी अखलेश पचरनखेड़ा से वापिस आ रहा था तब रास्ते में आरोपी शीलचन्द यादव और हरीराम यादव ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसे गालियां दी तथा पत्थर एवं लाठी से उसकी मारपीट की, जिससे उसके मुंह, नाक, एवं हाथ-पैर में चोटें आई तथा अखिलेश की शर्ट में रखे हुये तीस हजार रूपये निकाल लिये। सूचना मिलने पर रामचरण मौके पर आकर अपने भाई अखलेश को लेकर चौकी घुवारा गया जहां उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया, आवेदन जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 394  में 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 1-1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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