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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर एक लाख इकतीस हजार रुपए एक सौ साठ रूपये (1,31,160) और छ: माह का कारावास

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से प्रेमसिंह राठौर पिता वसराम सिंह राठौर निवासी ग्राम अंजनबर्ड़ी पोस्ट बोदरली जिला बुरहानपुर (म. प्र.) वाहन पर लोन लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर (म.प्र.) में परिवाद दायर किया। जिसमे कार्यवाही के पश्चात न्यायालय ने लोन की राशि अदा न करने पर आरोपी प्रेम सिंह को एक लाख इकतीस हजार रुपए एक सौ साठ रूपये (1,31,160) और छ: महीने का कारावास (जेल) कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। जिसमे कंपनी के पैनल अधिवक्ता एस. एन. बाघ कंपनी के कर्मचारी शाखा प्रबंधक हेमंत कोल्हे, अधिवक्ता पुष्पराज सिंह ने पैरवी की….

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