बुरहानपुर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने होली, धुलेंडी त्यौहार के अवसर पर कानून एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र में 8 मार्च, 2023 को मदिरा दुकानें/आबकारी केन्द्र बंद रखें जाने हेतु 7 मार्च, 2023 को मदिरा दुकानों के बंद किये जाने के निर्धारित समय से 9 मार्च, 2023 को प्रातः मदिरा दुकानों को खोले जाने हेतु निर्धारित समय तक की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है।
उक्त शुष्क अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट देशी/कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकानों, फ्रेन्चाईजी रिटेल, आउटलेट विदेशी मदिरा वाईनशॉप (अम्बी वाईन) बुरहानपुर, एफ.एल.-2 आनंद बार रेस्टारेन्ट खण्डवा रोड बुरहानुपर, एफ.एल.-3 होटल हाईराईज रेजेन्सी युनिट ऑफ गुरूसिख मॉल टेलीफोन एक्सचेंज के पास शनवारा सिंधीबस्ती रोड बुरहानपुर तथा अंबिका रेसीडेंसी एफ.एल.-3 अमरावती रोड जिला बुरहानपुर एवं देशी मदिरा संग्रहण भांडागार बुरहानपुर को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। शुष्क अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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