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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

08 वर्ष के बालक के  साथ अप्राकृतिक कृत्‍य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

 
 
माननीय न्‍यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट के न्‍यायायल में प्रकरण क्रमांक  10/21  में थाना बागसेवनिया जिला भोपाल के अपराध क्रमांक  829/2020 में 08 वर्ष के बालक साथ अप्राक़तिक कृत्‍य  करने वाले वाले आरोपी आदित्‍य पिता मनोहर सिंह को धारा 5एन / 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍यो एवं तर्को के आधार पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड न देने पर 04 माह के अतिरिक्‍त कारावास  एवं धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास  व 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड  न देने पर 03 माह का अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री टी पी गौतम,  श्रीमती मनीषा पटेल  एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा किया गया।
 
            एडीपीओ / मीडिया प्रभारी भोपाल  अरविंद दांगी ने बताया कि दिनांक 13.12.2020 को फरियादिया ने थाना बागसेवनिया में रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 11.12.2020 को सुबह 09:00 बजे अपनी डयूटी के लिए गयी थी कि दोपहर लगभग 01 बजे फरियादिया के मोबाइल पर आंगनवाडी वाली मैडम का फोन आया और बोली की अपके बेटे के साथ कुछ घटना हो गयी है तब फरियादिया को उसके बेटे (पीडित) ने बताया कि दिन करीब 11:00 बजे वह स्‍कूल जा रहा था। तब स्‍कूल के गेट पास उसे आरोपी आदित्‍य मिला और उसने पीडित का  गला पकड का आंगनवाडी के पीछे बनी पानी की टंकी के पास ले गया जहां उसने पीडित के साथ जबरदस्‍ती अप्राक़तिक मैथुन का कृत्‍य कारित किया गया। उक्‍त घटना में आगंनवाढी तथा चाइल्‍ड लाइन के माध्‍यम से अपराध की सूचना दी गयी तथा एफआर्इआर थाना बागसेवनिया में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया
 
 

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