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Saturday, Sep 21, 2024
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धोखाधडी करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित।

बुरहानपुर-अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर द्वारा बताया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानुपर श्री धिरेन्द्रससिंह मंडलोई, ने एक अपराधिक प्रकरण में आरोपी नवलसिंह पिता जयराम आयु 42 वर्ष, निवासी ग्राम साडसकला जिला बुरहानुपर को धोखाधडी करने में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर ने बताया गया दिनांक घटना 07.07.2014 को आरोपी नवलसिंह ने फरियादी कमलेश को डोईफोडिया स्थित 2 एकड खेत सौदा-चिट्टी एक हजार रूपये के स्टाम्प पेपर पर 14 लाख नगद देकर दिनांक 15.06.2015 तक शेष राशि एक लाख रूपये देकर रजिस्ट्री कराने का अनुबंध किया था। सौदा-चिट्टी के पश्चाात फरियादी के पास एक लाख रूपये की व्यावस्था हो जाने पर उससे बार-बार संपर्क कर रजिस्ट्री कराने कहने पर टाल-मटोल करता रहा तथा दिनांक 17.06.2015 किसी कार्य से तहसील जाने पर आरोपी नवलसिंह मिला उससे पुन: रजिस्ट्री कराने का कहने पर उसने कहा कि मैंने वह जमीन प्रकाश पिता तुकाराम को बैंच दी है, तहसील कार्यालय से नामांतरण की संशोधन पंजी आदि निकलवाने पर फरियादी को धोखाधडी की जानकारी हुई जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 420 भा.द.वि. अपराध पंजीबद्ध कराया गया तथा विवेचना उपरांत सहा. उप निरीक्षक श्री मनीष पटेल द्वारा चालान मा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण मे सफलतापूर्वक मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई जिस पर से मा. न्यायालय द्वारा आरोपी नवलसिंह पिता जयराम आयु 42 वर्ष, निवासी ग्राम साडसकला जिला बुरहानुपर को धारा 420 के अन्तकर्गत धोखाधडी करने पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया ।

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