टीकमगढ़ । पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी अमना रैकवार पुत्र बृजलाल रैकवार निवासी कुड़याला ने थाना बल्देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक की रात्रि 01:00 बजे गांव के तालाब के चौकीदार खड़ीं रैकवार ने उसके घर आकर उसे बताया कि तालाब पर चलो तो उसने पूँछा क्या हो गया तो बोला वहीं बतायेंगे तब वह खड़ीं के साथ तालाब पर गया और देखा तो उसका बड़ा भाई राजू रैकवार तालाब के किनारे मृत अवस्था में पड़ा था, खड़ी ने बताया था कि रात्रि 11:00 बजे जरिया (जाल) निकालने पर आरोपी विक्की रैकवार और मृतक राजू रैकवार का झगड़ा हो गया था। खड़ीं ने बीच-बचाव किया लेकिन विक्की नहीं माना और लोहे का पाईप उसके सिर में मार दिया और लोहे के पाईप से राजू को दबाकर तालाब में ले गया, खड़ी बस्ती के तरफ गया और देखा कि विक्की राजू को तालाब के पानी में डुबोकर उसके ऊपर बैठ गया है, फिर खड़ी ने राजू के घरवालों और गांव वालों को जानकारी दी। पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर थाना बल्देवगढ़ के अपराध क्र. 366/2019 पर धारा 302 का अपराध विक्की रैकवार के विरूद्ध बाद मर्ग जॉंच पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल से कई भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी एकत्रित किये गये। जिनका परीक्षण कराकर वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त किये गये। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षियों के कथनों की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्य से होने से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ श्रीमती ज्योति राजपूत द्वारा आरोपी विक्की रैकवार को राजू की हत्या करने का दोषी मानते हुए भा.दं.सं. की धारा 302 के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है और अर्थदण्ड न देने पर दो वर्ष का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है।
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