25.5 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
शैक्षणिक

रास्ता रोककर लूट करने वाले दो आरोपियों को सात साल की कैदरास्ता रोककर लूट एवं मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर की अदालत ने आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को 7-7 साल की कठोर कैद के साथ 1-1 हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
                                                                                           छतरपुर,

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 09 मई 2015 को रात्रि 8 बजे के लगभग जब फरियादी अखलेश पचरनखेड़ा से वापिस आ रहा था तब रास्ते में आरोपी शीलचन्द यादव और हरीराम यादव ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसे गालियां दी तथा पत्थर एवं लाठी से उसकी मारपीट की, जिससे उसके मुंह, नाक, एवं हाथ-पैर में चोटें आई तथा अखिलेश की शर्ट में रखे हुये तीस हजार रूपये निकाल लिये। सूचना मिलने पर रामचरण मौके पर आकर अपने भाई अखलेश को लेकर चौकी घुवारा गया जहां उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया, आवेदन जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 394  में 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 1-1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related posts

बोरीबुजुर्ग स्थित आदिवासी कन्या आश्रम की बालिकाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Public Look 24 Team

बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (एमडीएम) में अनियमितता व लापरवाही होने पर संबंधितो के विरूद्ध की जायेगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही

Public Look 24 Team

कलयुगी बाप ने अपनी ही नाबालिग बालिका के साथ किया दुष्कर्म , न्‍यायालय ने सुनाई तिहरे आजीवन कारावास की सजा

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!