आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्त व ने बताया कि दिनांक 16.11.21 को न्यावयालय- श्रीमती नीलम शुक्लाा तेरहवें अपर सत्र न्या्याधीश एवं विशेष न्या याधीश (पॉक्सो एक्टक), जिला इंदौर के न्यारयालय में थाना रावजी बाजार के अपराध क्र. 101/2016, विशेष प्रकरण क्रमांक 167/2016, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नरेश पिता रामजीलाल उम्र 20 वर्ष निवासी – राजकुमार सब्जीा मंडी जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एन)(आई) भा.द.सं. में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.द.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सभी में 2000-2000 हजार रूपये के अर्थदण्डर से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2016 को अवयस्कर पीडिता बालिका के पिता ने सूचना दी की रात्रि करीब में 1:30 बजे सभी लोग घर पर सो रहे थे उसकी लडकी अपनी दादी के पास सो रही थी । सुबह उसकी पत्नि ने उठकर देखा तो वह नहीं थी आसपास सभी जगह तलाश किया तो वह नहीं मिली । उसे कोई अज्ञात व्यहक्ति बहला फुसलाकर ले गया । उक्तथ सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना दौरान अवयस्क बालिका के मिलने पर उसके कथन लेखबद्ध किये गये एवं सम्पूार्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376(2)(एन) भा.द.सं. एवं धारा 5एल/6 पॉक्सोल एक्ट में अभियोग पत्र न्यादयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्ते सजा सुनाई गई ।
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