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Saturday, Sep 21, 2024
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बुरहानपुर जिले के शाह & शाह इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक की आँखो मे मिर्चि झोंककर लूट करनेवाले आरोपीगण चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदण्ड….

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में मान. द्वितीय एंव सत्र न्याियधीश श्री आर. के. पाटीदार द्वारा लूट करने वाले आरोपीगण इकबाल ऊर्फ कल्या पिता मजीद उम्र 26 वर्ष ग्राम मांदला जिला हरदा, शाहरूख पिता शरीफ आयु 28 वर्ष ग्राम मांदला जिला हरदा, मोहम्‍मद जुबेर पिता मोहम्मद अशरफ निवासी बुरहानपुर को धारा 392 भा.द.सं. मे चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और 2000-2000 अर्थदण्ड से दं‍डित किया गया और मोहमम्‍द जुबेर पिता मोहम्मद अशरफ निवासी बुरहानपुर को लूट का षडयंत्र करने के लिए धारा 120 बी भा.द.सं. मे चार वर्ष सश्रम कारावास और 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अतिरिक्ते लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा बताया कि, घटना दिनांक 08.09.2015 को रात के लगभग पोने नौ बजे फरियादी हेमंत कुमार शाह अपनी दुकान बंद करके बैग मे 60-70 हजार रूपये रखकर अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर संतोष नगर आ रहे थे, तभी शहनाई गार्डन के पास एक मोटरसाईकिल पर दो आज्ञात बदमाश आये और एक ने फरियादी की आँखो में मीर्ची डाली और दुसरे ने चाकू से बैग का बेल्ट काटा और बेग एंव बेग मे रखे रूपये एंव सामान लूट के ले गये। फरियादी ने आरोपीगण के विरूद्व थाना लालबाग में रिपोर्ट लिखवाई। फरिायादी की रिपोर्ट पर से धारा 392 और 120 बी भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण कर पंजीबद्ध धारा 392 भा.द.सं. विवेचना शुरू की गई और दिनांक 13/10/2015 को संदिग्ध आरोपीगण चार आरोपीगण सुनिल चावडा, शाहरूख, इकबाल, और मों. जुबेर को गिरफतार कर पूछ ताछ की गई आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विवेचना उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यारयालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा की गई, जिसके पश्चात मान. न्यायालय ने आरोपीगण इकबाल ऊर्फ कलू पिता मजीद उम्र 26 वर्ष ग्राम मांदला जिला हरदा, शाहरूख पिता शरीफ आयु 28 वर्ष ग्राम मांदला जिला हरदा, मोहम्मद जुबेर पिता मोहम्मद अशरफ निवासी बुरहानपुर को धारा 392 भा.द.सं. मे चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और 2000-2000 अर्थदण्ड से दं‍डित किया गया और मोहमम्‍द जुबेर पिता मोहम्मद अशरफ निवासी बुरहानपुर को लूट का षडयंत्र करने के लिए धारा 120 बी भा.द.सं. मे चार वर्ष सश्रम कारावास और 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया । आरोपी सुनिल की मृत्यु हो चुकी है एवं अन्य आरोपीगण को वीडियो कान्फ्रेसिंग से सजा दी गई ।

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