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Saturday, Sep 21, 2024
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बुरहानपुर जिले में पत्रकार को जिंदा जलाने वाले जघन्य हत्याकांड का जिला पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बुरहानपुर- जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढा के नेतृत्व में थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक गिरवर सिह जलोदिया एवं टीम ने 6 दिन के अंदर ही बंडू माली हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 
 घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20/01/2022 को सूचनाकर्ता जयेश माली निवासी खामनी द्वारा थाना शाहपुर पर सूचना दी गयी थी कि उसके पिता पण्डित उर्फ बंडु माली निवासी खामनी दिनांक 19/01/2022 को शाहपुर बुरहानपुर काम से जाने के बाद खामनी वापस आने के बाद घर वापस नहीं लौटे है। सूचना पर थाना शाहपुर पर पण्डित उर्फ बंडु माली की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई इसी दरम्यान सूचनाकर्ता गोपाल पिता पांडुरंग मोतेकर निवासी ग्राम खामनी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि दिनांक 19 व 20 जनवरी की रात्रि में उसके खेत में बने पक्के मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गयी है। गोपाल की सूचना पर आगजनी कायम कर जांच की गई। आगजनी का उक्त घटना स्थल एवं आग लगने का कारण संदिग्ध होने से एफएसएल टीम के माध्यम से घटना स्थल का प्रांरभिक तौर पर निरीक्षण कराया गया जिसमे जले हुए मोबाईल एवं जली हुई हड्डियों के टुकड़े पाये गये जिनकी जांच कराई गई। आगजनी एवं गुम इंसान की जाँच तलाश के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं प्राप्त जानकारी अनुसार गुम इंसान पण्डित उर्फ बंडु दिनांक 19/01/2022 को ग्राम खामनी के मोहन के खेत में मुर्गा एवं शराब की पार्टी में शामिल हुआ था। मोहन के खेत के पास सुखलाल पांचाल का रोड किनारे वेल्डिंग तथा लौहारी कार्य के लिए बनाये गये टीन के कमरे पर मोहन, किरण और गोलू उर्फ कांतीलाल का घर से रोटी लाने की बात पर बंडु माली से विवाद हो गया। आरोपी किरण एवं गोलू उर्फ कांतीलाल ने मोहन के साथ मिलकर पण्डित उर्फ बंडु के साथ मारपीट की। बाद उसका मुँह दबाकर पकड़कर मोहन के खेत की तरफ ले गए।जिसके साक्ष्य प्राप्त होने पर तीनों आरोपियो के विरूध्द प्रथम दृष्टया धारा 365, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर बारीकी से पूछताछ की गई आरोपियो द्वारा गुमशुदा पण्डित उर्फ बंडु के साथ मारपीट कर सुखलाल पाँचाल के टीन शेड से पकड़कर गाँव के ही गोपाल मोतेकर के खेत में बने पक्के कमरे मे ले जाकर वहा रखी बाँस की लकडी, ड्रिप की नली व मोहन द्वारा अपने खेत की टपरी में इंजन चलाने के उपयोग हेतु रखा केरोसीन लाकर बंडु की हत्या के इरादे से माचिस से आग लगा दी तथा बंडु के दो मोबाईल भी आग में डाल दिए। साक्ष्य छुपाने की नियत से आरोपियों द्वारा बंडु की मोटर सायकल ले जाकर ग्राम चौण्डी के पास निर्माणाधीन डैम के पास रोड किनारे खडी कर दी गई। जिसे पुलिस द्वारा डेम के पास सड़क किनारे से जप्त किया गया। प्रारम्भिक जाँच, विवेचना तथा गिरफ्तारशुदा आरोपियों के क़बूलनामा व निशादेही से घटना स्थल से मृतक बन्डू द्वारा पहनी गई चाँदी की अँगूठी, उसकी कमर के बेल्ट का जला हुआ बक्कल जप्त किये गए। विवेचना में आये साक्ष्यों से आरोपियों द्वारा मृतक पंडित उर्फ बन्डू माली की हत्या की घटना घटित कर साक्ष्य छुपाना पाया गया। प्रकरण में धारा 302, 201 भादवि बढाई गई। प्रकरण के तीन आरोपी एक ही गाँव के क्रमशः -(1) मोहन पिता कवच कुंडल मोतेकर, उम्र 48 साल (2) किरण पिता भाऊराव पाटिल, उम्र 32 साल (3)गोलू उर्फ़ कांतिलाल पिता श्यामराव चौधरी,उम्र 32 साल तीनों निवासी ग्राम खामनी,थाना शाहपुर है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर साक्ष्य संकलन हेतु पूछताछ की जा रही है बाद न्यायालय पेश किया जायेगा 
* उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व व मार्गदर्शन में, SDOP नेपानगर श्री यशपाल सिंह ठाकुर के सह-मार्गदर्शन में थाना शाहपुर प्रभारी श्री गिरवर सिंग जलोदिया , उनि राजेन्द्र इंगले, उनि कमलेश यादव, उनि मनीष पटेल, उनि राजललन तिवारी, सउनि महेन्द्र पाटीदार, प्रआर 222 पवन देशमुख, प्रआर 391 शिवेसिह, आर 251 राजेश रावत, आर 626 शिव कुमार कलमे  की सराहनीय भूमिका रही।
दिवंगत पत्रकार बंडु माली

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