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Saturday, Sep 21, 2024
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शादी का झांसा देकर बलात्काार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी सरजू गौड थाना पाटन के अपराध क्रमांक 153/2015 धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये जुर्माना, धारा 376(2)एन भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना का विवरण इस कि दिनांक 11.04.2015 को समय 11.30 बजे अभियोक्त्रि के पिता ने आरक्षी केन्द्र पाटन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम ‘गु’ (अभियोक्त्रि का ग्राम) में रहने वाला है, गल्ला मंडी पाटन में पल्लेदारी का काम करता है। दिनांक 11.04.15 को सुबह 07 बजे करीब अपने घर से अपनी पत्नि को साथ लेकर पाटन चला गया था। अपनी लड़की को घर छोड़ दिया था। उसके घर पर उसकी माँ, तीन लडकी, एक लड़का है। उसकी माँ को उसकी लडकी इलाज कराने उडना (अन्य गाँव) जाने की कहकर घर से चली गई थी। दोपहर में उसकी पत्नी घर पर आई तो लड़की नहीं मिली। तब उसकी पत्नी लड़की को तलाश करने चली गई। शाम को वह अपने घर आया तब उसकी माँ ने लड़की के घर से जाने की जानकारी दी। उसने और उसकी पत्नी ने लड़की को आसपास के कई अन्य गांव व अपनी रिश्तेदारी में तलाश किये, कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्रि के पिता की उक्त शिकायत पर से थाना पाटन के अपराध क. 153 / 2015 धारा 363 भादवि के तहत मामला अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान में लिया गया एवं दौरान अनुसंधान अभियोक्त्रि / अपहृता को आरोपी के मकान से दिनांक 07.05.17 को दस्तयाब होने पर उसने बताया कि आरोपी सरजू गोड उसे बहला फुसलाकर शादी कर लिया है, जिससे वह एक बच्ची की माँ बन गई है। पीड़िता की दस्तयाबी के संबंध में दस्तायाबी पंचनामा दिनांक 07.05.17 को गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने प्रकट किया कि आरोपी उससे शादी करने के बहाने से दिनांक 11.04.15 को अपने घर से दादी की दवाई कराने की कहकर दूसरे गांव ले गया और गाडरवारा के पास अन्य गाँव में उसके साथ बुरा काम करने लगा जिससे वह गर्भवती हो गई और उसके बाद वह उसके साथ रहने लगी जहाँ एक साल बाद उसकी एक बच्ची पैदा हुई उसके माता-पिता के बयान भी लेखबद्ध किये गये उन्होंने भी आरोपी द्वारा अभियोक्त्रिी को भगा ले जाना और अभियोक्त्रिी के साथ गलत काम किया जाना व्यक्त किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी सरजू गौड थाना पाटन के अपराध क्रमांक 153/2015 धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये जुर्माना, धारा 376(2)एन भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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