जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री.तपेश कुमार दुबे बुरहानपुर द्वारा आरोपी गणेश पिता पांडुरंग डोले उम्र 21 वर्ष, निवासी प्रतापपुरा बालाजी मंदिर के पास बुरहानपुर को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया कि, पीडिता सेवासदन महाविद्यालय बुरहानपुर में बी.कॉम. कम्प्यूटर की फाईनल ईयर की छात्रा थी तथा वह आरोपी गणेश को पिछले 4 वर्ष से जानती थी और वह उसका क्लासमेट था। पीडिता तथा गणेश से गहरी मित्रता थी पीडिता पिछले 2 माह से इंदौर की डी.बी.ए. कंपनी में जॉब कर रही थी तथा दिनांक 05.02.2020 को बुरहानपुर आयी थी क्योंकि दिनांक 06.02.2020 के प्रातः उसका प्रेक्टिकल था। पीडिता सुबह कालेज पहुंची तथा गणेश उसे परीक्षा हाल के पास मिला और बोला कि मुझसे बात कर उसने बात करने से मना किया तो आरोपी गणेश ने उसका बाया हाथ पकडकर खींचता हुआ सीढियों के पास छत पर ले गया और नंगी-नंगी गालिया देने लगा और जान से मारने की नियत से पीडिता के गले में दो-तीन बार चाकू मारा जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। जब पीडिता ने स्वयं का बचाव किया तब गणेश ने पीडिता के बाये हाथ पर चाकू मारा जिससे खून निकला तथा गणेश ने स्वयं ने स्वयं के गले में चाकू मार लिया जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। पीडिता को जान से मारने की नियत से छत से धक्का दिया तो पीडिता गिरते-गिरते छत पर लगा पाईप कसकर पकड लिया, तो गणेश ने उसके सिर पर और कंधे पर लात मारने लगा तब पीडिता चिल्लाई तो गणेश मुंडेर पर आ गया और उसे गिराने का प्रयास करने लगा। इतने में आवाज सुनकर कॉलेज स्टॉफ एवं अन्य विद्यार्थी आ गये जिन्होने पीडिता और गणेश को ऊपर खींचा, गणेश को छत पर लिटा दिया था फिर गणेश अचानक से उठा और छत पर से नीचे कूद गया। पीडिता की रिपोर्ट थाना कोतवाली के अंतर्गत धारा 307,294,323 भादवि में पंजीबदध की गई । उक्तण प्रकरण को माननीय कलेक्ट र महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे चिन्हित किया था ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री.तपेश कुमार दुबे बुरहानपुर द्वारा आरोपी गणेश पिता पांडुरंग डोले उम्र 21 वर्ष, निवासी प्रतापपुरा बालाजी मंदिर के पास बुरहानपुर को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड से दंडित कराया।
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