29.7 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
Image default
अपराध/ आरोप / क्राईम

शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नही दिये जाने पर चाकू से वार कर हत्‍या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

न्यायालय माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम.एस. तोमर साहब, जिला झाबुआ (मध्‍य प्रदेश) द्वारा आरोपी राकेश पिता रेवसिंग निनामा उम्र 25 वर्ष निवासी पांचखेरिया नवाकुंआ को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में संचालन उप-संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.11.2021 को आरोपी राकेश द्वारा संतुरी बाई रिश्‍ते में जो उसकी काकी लगती थी से रात करीबन 9.30 बजे घर में अकेली थी तभी आरोपी राकेश आया ओर संतुरी बाई से दारू पीने के लिए रूपये मांगने लगा संतुरी बाई द्वारा राकेश को शराब के लिए रूपये नही दिये जाने पर चाकु से मारने लगा एवं घसीटते हुये आंगन में लाया तभी मृतिका का बेटा पप्‍पु वहां पर आ गया ओर उसकी मॉ को बचाने लगा तथा आरोपी राकेश से बोला की तु मेरी मॉ को क्‍यों मार रहा है तो आरोपी राकेश पप्‍पु को देखकर चाकु लेकर अपने घर तरफ भाग गया तभी वहां पर मृतिका के रिश्‍तेदार भी आ गये पप्‍पु ने आंगन में पडी हुई उसकी मां को आवाज लगाई परन्‍तु वह कुछ नही बोली । मृतिका के दाडी के नीचे एवं सीने पर चाकू के गंभीर घाव होकर खून निकल रहा था। मृतिका को उसका बेटा एवं रिश्‍तेदार घायल अवस्‍था में अस्‍पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे तभी संतुरी बाई की कुछ ही देर में मृत्‍यु हो गई थी। आरोपी राकेश द्वारा संतुरी बाई की हत्‍या कारित करने के संबंध में मृतिका के बेटे द्वारा पुलिस थाना काकनवानी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट पर से पुलिस थाना काकनवानी द्वारा आरोपी राकेश को गिरफतार किया गया एवं आरोपी से पूछताछ कर उसके बताये गये स्‍थान से आरोपी से चाकू जप्‍त कर घटना स्‍थल से खून आलूदा मिटटी एवं अन्‍य साक्ष्‍य एकत्र कर विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया था । प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्‍त प्रकरण को जिले का जघन्‍य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, विचारण के दौरान न्यायालय माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान महेन्‍द्रसिंह तोमर साहब द्वारा आज दिनांक को आरोपी राकेश पिता रेवसिंग निनामा उम्र 25 वर्ष निवासी पांचखेरिया नवाकुंआ को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

Related posts

गेहूं बेचकर घर जा रहे किसान से 50 हजार रुपये नगदी और मोबाइल लूटकर भागे बदमाश, कॉपरेटिव बैंक से किसान पैसे लेकर जा रहा था घर

Public Look 24 Team

बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनांतर्गत प्रदाय चावल की कालाबाजारी करते धुलकोट तहसीलदार ने दो वाहनो को जप्त किया

Public Look 24 Team

बुरहानपुर जिले में 06 वर्ष की बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी संजय मारकंडे को आजीवन कारावास

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!