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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम मध्यप्रदेश

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सूरा को आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर- न्याीयालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्टा, डबरा जिला ग्वालियर ने आरोपी सूरा उर्फ वीरसिह आदिवासी आयु 28 वर्ष, को धारा 376 –क-ख में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास और 5000/ रूपये का अर्थदण्ड दिया गया ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम वर्मा ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 11-05-2020 को थाना बेलगढा पर रिपोर्ट लेख कराई कि आज सीरे में साम के टेम 03:00 बजे वह अपनी माई की लडकी के साथ आम बीनने हार में गई थी वहां पर और माई की लडकी आम बीन रहे थे तब गांव का रहने वाला सूरा आया और आम बीनने की मना करने लगा फिर सूरा ने मुझे जमीन पर पटक लिया और गंदा काम किया। जिसकी शिकायत पर थाना बेलगढा में अपराध क्रमांक 32/2020 अतर्गत धारा 376 –क-ख, 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य व तर्को से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

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