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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम मध्यप्रदेश

महिला की लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त को हुआ 1 वर्ष का कारावास

थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रमिला रॉय द्वारा अभियुक्त शानू उर्फ शांति लाल पिता थावरिया भूरिया निवासी बानियापाड़ा तहसील थांदला जिला झाबुआ एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रु अर्थ दंड से दंडित। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, वर्षा जैन द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 24 नवंबर 2016 को रात्रि 7:30 बजे पीड़िता बीमार होने से बड़वाई के लिए थांदला दरगाह पर झाड़ फूंक करवाने गई थी। वापस अपने घर ग्राम जूनी रंभापूर जा रही थी तो रंभापुर में बनियापाड़ा का शानू मिला तो पीड़िता ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर घर पर उतार देने को कहा और मोटरसाइकिल पर बैठकर अभियुक्त के साथ अपने घर जा रही थी । दरगाह के पास में पीड़िता ने अभियुक्त से उतारने के लिए कहा परंतु अभियुक्त शानू ने दरगाह के पास पहुंचने पर भी पीड़िता को मोटरसाइकिल से नहीं उतारा और जबरन जंगल तरफ ले गया। पीड़िता ने तालाब के किनारे उतारने का कहा परंतु अभियुक्त ने तालाब के किनारे भी नहीं उतारा और जंगल ले गया, वहां पर पीड़िता को मोटरसाइकिल से उतार कर बुरी नियत से दोनों हाथों से पकड़ लिया। पीड़िता ने धक्का देकर अभियुक्त शानू से अपने आप को छुड़ाया। चिल्लाने पर उसकी आवाज़ सुनकर गबजी और थावरा आ गए जिन्हे पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था। मेघनगर की पुलिस द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 351/16 धारा 354 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया । राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा किया गया।

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