इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , इंदौर ने थाना आजादनगर के अपराध क्रमांक 625/22 विशेष प्रकरण क्रमांक 290/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सद्दाम को धारा 302 भा.दंं.वि. में मृत्युदण्ड एवं धारा 364 भा.दंं.वि. में आजीवन कारावास तथा 363 भा.दंं.वि. एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 07-07 वर्ष का तथा 342 भा.दं.वि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 9000/- रुपये के अर्थदण्डों से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा पीडि़ता के परिवार को 3,00,000/- रुपये राशि का प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश किया गया।
प्रकरण में चालान प्रस्तुति पश्चात् 21.11.2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गए उसके पश्चात् अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीपीओ श्री संजीव श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा सभी साक्षियों के कथन तत्परता से करवाये गए और सभी अभियोजन साक्ष्यों को प्रदर्शित करवाकर दिनांक 23.01.2023 तक ट्रायल को अंतिम रूप दिया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अंतिम बहस पश्चात् दिनांक 31.01.2022 को आरोपी पर लगे आरोपों को सिद्ध पाया गया एवं दिनांक 04.02.2023 को दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से आरोपी को आरोपित अपराध में मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया और आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण के नोडल अधिकारी टी.आई. इन्द्रेश त्रिपाठी एवं उप-निरीक्षक अनिल गौतम विवेचना अधिकारी के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
घटना क्रम इस प्रकार है कि मृतिका की नानी के कथन लिये जिन्होंने अपने कथन में बताये कि दिनांक 23.09.2022 को सुबह करीब 11:30 बजे की बात है कि मेरी नवासी बच्ची उम्र 7 वर्ष घर की दहलीज पर खेल रही थी तभी अचानक बच्ची उम्र 7 वर्ष की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने बाहर निकल कर देखा तो मोहल्ले का रहने वाला आरोपी सद्दाम बच्ची उम्र 7 वर्ष को उठाकर अपने घर तरफ ले जाता दिखा जिसका मैंने व मेरे घर के ऊपर रहने वाली पड़ोसी ने पीछा किया तो देखा कि आरोपी सद्दाम मोहल्ले में कुएं के पास आजादनगर जिला इंदौर मेरी नवासी बच्ची उम्र 7 वर्ष को अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जिसको मैंने व मेरी पड़ोसी ने आरोपी सद्दाम के घर की खुली खिड़की से देखा तो आरोपी सद्दाम बच्ची उम्र 7 वर्ष पर चाकू से हमला कर रहा था जिसे हमला करते देख हम लोग चिल्लाये तो आरोपी सद्दाम बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला कि यदि किसी ने मेरा नाम लिया तो सभी को जान से खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। उक्त सूचना पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विस्तृत कथन लेख किये गए। उक्त प्रकरण में बाल साक्षी बालिका के फूफी के लड़के एवं अन्य साक्षियों के द्वारा सद्दाम को बालिका की हत्या। करते हुये देखा गया एवं सी.सी.टी.वी. फुटेज में भी आरोपी स्पष्ट रूप से बालिका को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है एवं आरोपी से जप्त चाकू पर भी आरोपी के ऊंगली के निशान पाये गए तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट ने भी अभियोजन का समर्थन किया। विवेचना दौरान अन्य साक्षीगण के भी कथन लेख किये गए व संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 364, 342, 302 506 भा.दं.वि. 9/10 पॉक्सो एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट2 का इजाफा किया गया एवं विवेचना उपरांत चालान नियत दिनांक 07.10.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।
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