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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार बुरहानपुर जिला

बुरहानपुर जिले में राजीनामा होने के बाद भी, अवयस्क बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 20 वर्ष सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक छायाचित्र

अभियोजन ने वैज्ञानिक साक्ष्य (डी.एन.ए.) से प्रकरण सिद्ध कराकर आरोपी को दिलाया दण्ड

विशेष लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने अवयस्क बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी- ठेकेदार पिता मास्टर ग्राम लालपड़ावा शाहपुर, जिला बुरहानपुर, को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 000 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया ।

      विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त  जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 18-07-2021 को फरियादी ने  थाने मे रिपोर्ट दर्ज करायी और बताया की ,कल रात को मेरे चारो बच्चे  कमरे मे सो रहे थे। आज दिनांक 18/07/2021 को प्रात: 07:00 बजे मैने उठकर देखा तो । मेरी  बड़ी लड़की कमरे मे नहीं थी । आसपास देखा व रिश्तेतदारों मे तलाश किया तो उसे पता चला की उसके ही गावं का लड़का अभियुक्त ठेकेदार पिता मास्ट र टेमरिया भी गावं  में नहीं है उसे  शंका है कि अभियुक्त ठेकेदार उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहपुर द्वारा धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान फरियादीया के कथन लिये गये अपह्ता एवं संदेही का पता ज्ञात होने पर अपह्ता पीडिता को संदेही आरोपी ठेकेदार के कब्जे से ग्राम चिंचोली जिला जलगांव से दस्तजयाब किया गया एवं दस्तयाब  शुदा पीडि़ता के कथन महिला अधिकारी द्वारा विडियों ग्राफी के साथ कराये गये। कथन के आधार पर प्रकरण फदियादी की सूचना पर थाना शाहपुर  अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366ए, 376(2एन), 376(3), भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो  एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई, और उन्होने फरियादी और आरोपी का राजीनामा होने के कारण साक्षीगण पक्षाद्रोही घोषित कराने का न्यायालय से निवेदन किया और वैज्ञानिक साक्ष्य (डी.एन.ए.) को प्रमाणित कराते हुये प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध कराकर मात्र इसी आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करवाया और बहस के समय न्याीयदृष्टातों के साथ महत्व पूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्‍ट श्री सूर्य कुमार शर्मा ने अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने

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