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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार मध्यप्रदेश

नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू को थाना मदनमहल के अप0 क्रं. 398/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 17/2021 अंतर्गत धारा 366, 354 भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2020 को उत्तरजीवी की माता द्वारा थाना मदनमहल में उत्तरजीवी के गुम होने की सूचना दी कि दिनांक 21.12.2020 को शाम 04.00 बजे उत्तरजीवी घर पर किसी को बिना बताये कहीं चली गई और अभी तक वापस नहीं आई है, जिसकी तलाश उसने उसके रिश्‍तेदारो व आस-पडोस में की, परंतु उत्तरजीवी नही मिली। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उत्तरजीवी को बहला-फुसलाकर अपने साथ अपहरण कर ले गया है। उत्तरजीवी की माता के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना मदन महल के अपराध क्रं. 398/2020 अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान 23.12.2020 को उत्तरजीवी को दस्तयाब कर उसे मेडिकल परीक्षण हेतु उसकी माता से सहमति प्राप्त कर एल्गिन अस्पताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि अभियुक्त की माता उसके घर किराये से रहती थी और अभियुक्त उससे मिलने उसके घर आता-जाता था। घटना दिनांक 21.12.2020 को अभियुक्त उसके घर आया, तब उसके घर पर कोई नहीं था और उसने उससे कहा कि चलो तुम्हे अपने घर घुमाकर लाता हूं। उसके मना करने पर अभियुक्त जिद करने लगा और जबरदस्ती उसे आटो में बैठाकर, करीब शाम को 04.00 बजे घमापुर में किसी पहाडी पर ले गया। जब रात में उसने अभियुक्त से कहा कि उसे घर जाना है, तो वह उसे वापस घर लेकर नहीं गया और उसने वहां पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने अभियुक्त को बहुत बार मना किया लेकिन वह नहीं माना।
विवेचना के दौरान प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर धारा 363, 366, 376(2एन) व 506 एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 3/4 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू पटेल को थाना मदनमहल के अप0 क्रं. 398/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 17/2021 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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