हरदा / प्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन के लिए जनसम्पर्क विभाग ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रूपये का बीमा करवा सकते है। इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर अब 25 सितम्बर निर्धारित की गई है। योजना में शामिल होने के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। बीमा 1 साल के लिये किया जायेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नि या पति का पूर्ण बीमा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। शेष पत्रकारों को गत वर्ष की दर पर ही बीमा प्रीमियम जमा करना होगा, बढ़े हुए प्रीमियम की राशि राज्य सरकार जमा कराएगी। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति, पत्नि, अधिकतम 26 वर्ष तक के तीन अविवाहित बच्चों एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी। इसके लिये जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होगी…मुईन अख्तर खान
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