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Saturday, Sep 21, 2024
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टाॅवर लगवाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

ग्वालियर-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा ने आरोपीगण वीरेन्द्र कुमार खटीक पुत्र माखनलाल खटीक, आयु 43 वर्ष, निवासी सिकंदर कंपू, बिजली घर के पास, थाना माधौगंज, ग्वालियर म0प्र0 2. नीलेश तिवारी पुत्र चंद्रकिशोर तिवारी, आयु 37 वर्ष, निवासी एल-2/101 दीनदयाल नगर ग्वालियर म0प्र0 को धारा 420/34 में 2 वर्ष के सश्रम करावास एवं धारा 406/34 में 1 वर्ष के सश्रम करावास एवं 500-500 रूपए अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. मनोरमा शाक्य ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि प्रार्थी राकेश लक्षकार पुत्र श्री पी.एन लक्षकार निवासी 91 सरस्वती सिटीसेन्टर ग्वालियर ने एक लेखी आवेदन इस आश्य का दिया है कि माह मई 2008 दैनिक भास्कर सामचार पत्र में विज्ञप्ति पढ़ी थी जय श्री नेटवर्किंग के माध्यम से अपने मकान दुकान व खाली प्लाट एवं एग्रीकल्चर जमीन पर इंटरनेट नेटवर्किंग सेटअप लगवाकर अधिक से अधिक लाभ कमाए तथा सम्पर्क करंे जय श्री नेटवर्क (आरईजीडी) 9754520850, 9893362892। उपरोक्त समाचार पढकर उसने जय श्री नेटवर्क के प्रोपराईटर से मोबाईल पर संपर्क कर कैलाश बिहार सिटीसेन्टर में स्थित सोमिल कॉम्पलेक्स में शॉप नम्बर 10-11 पहुँचा, जहाँ उसे बताया गया कि आप रजिस्ट्रेशन शुल्क दो हजार रूपये व सम्बंधित जमीन की रजिस्ट्री की छायाप्रति व संपत्ति स्वामी के दो छायाचित्र कार्यालय में जमा करें तथा एक माह के भीतर आपकी भूमि का सर्वे कराने के बाद साईड पसन्द आने पर आपसे जमानत राशि लेकर टाॅवर लगवा दिया जावेगा। उक्त घटना के संबंध में थाना विश्वविद्यालय में अपराध क्रमांक 368/2008 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

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