विशेष न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा (एमपी/एमएलए न्यायालय) के द्वारा आरोपी रामबाई सिंह परिहार को थाना कोतवाली जिला दमोह के अपराध क्रं. 721/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 23/2022 अंतर्गत अभियुक्त को धारा 353, भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01/10/2022 को जनप्रतिनिधि/विधायक रामबाई 10 महिलाओं एवं 15-20 पुरूषों सहित प्रार्थी तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य से भेट हेतु निरंतर मांग कर रही थी जिस पर प्रार्थी द्वारा मीटिंग समाप्त होते ही अभियुक्त से मिलने हेतु प्रस्थान किया गया। अभियुक्त के साथ उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्या जानने का प्रयास किया गया जिस पर से अभियुक्त द्वारा एक महिला की विधवा पेंशन संबंधी पात्रता के संबंध में बात करते हुए अभद्र भाषा/अशोभनीय टिप्पणी करते हुए तीव्र स्वर में व्यवहार किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं के हाथ में धारित दस्तावेज हाथ हिलाते हुए एवं ऐसी भाव भंगीमा सहित वार्तालाप किया जा रहा था जिससे शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया। प्रार्थी द्वारा वहां रूकना उचित नहीं समझा और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। प्रार्थी द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन पत्र दिए जाने पर उक्त आवेदन पत्र के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला दमोह में अप.क्र. 0721/2022 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक विजय राजपूत द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा (एमपी/एमएलए न्यायालय) के द्वारा आरोपी रामबाई सिंह परिहार को थाना कोतवाली जिला दमोह के अपराध क्रं. 721/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 23/2022 अंतर्गत अभियुक्त को धारा 353, भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।