स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर संशोधित आयु सीमा की घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इसके अनुसार अब कोई भी स्कूल या अविभावक 3 साल से पहले नर्सरी 4 साल से पहले केजी 1 5 वर्ष से पहले केजी 2 और 6 वर्ष से पहले कक्षा 1 में बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवा सकेंग।
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा मे प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में आदेश हुआ जारी। अब कोई भी अविभावक अपने बच्चों को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा। अभी तक देखा जाता था कि अविभावक 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। इस आदेश से आप ऐसा करना संभव नहीं होगा
इस आयु से पहले इन कक्षाओं में नहीं मिलेगा प्रवेश
पहले से निर्धारित आयु में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में इस आयु से पहले प्रवेश नहीं मिल सकेगा। नर्सरी- न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह KG 1- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह KG 2- न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह कक्षा 1- न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम