प्रकरण में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में श्री राजकुमार भद्रसेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा महेन्द्र पिता अशोक चौहान को धारा 406 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर में लंबित क्लेंम प्रकरण में मान. न्यायालय द्वारा एक हीरो होण्डा कम्पनी की मोटरसायकल को कुर्क कर सुपुर्ददार महेन्द्र पिता अशोक निवासी फोपनार को सुपुर्दगी पर दी गयी थी, किंतु उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश के बाद भी सुपुर्ददार द्वारा कुर्कशुदा सम्पत्ति न्यस्त होते हुय न्यायालय के आदेश के पालन में प्रस्तुत नही करने से सुपुर्ददार के द्वारा भादवि धारा 406 का अपराध किया जाना होने दर्शित होने से न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त महेन्द्र के विरूध्द अपराध क्रमांक 404/18 धारा 406 भादवि का पंजीबध्द करते हुये अनुसंधान में लिया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त महेन्द्र द्वारा बताया गया कि सुपुर्दगी पर प्राप्त वाहन मोटरसायकल को उसके द्वारा शोरूम से एक्सचेंज कर दी गयी है तथा लंबित क्लेम की राशि 35500 रूपये न्यायालय में जमा कर दी गयी है। विवेचना उपरांत थाना प्रभारी के माध्यम से धारा 173(2) द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चापत मान. न्यायालय श्री राजकुमार भद्रसेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा महेन्द्र पिता अशोक चौहान को धारा 406 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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