आगामी लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेन्द्र कुमार पाटीदार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण/परिवहन/क्रय-विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशो के पालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वाले व्यक्ति के विरुध्द कार्यवाही की गई है। कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बैरी मैदान निवासी शेख इमरान अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने का कार्य कर रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली निरी. सीताराम सोलंकी द्वारा टीम गठित कर मौके के लिए रवाना किया। पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से दो कैन में भरकर रखी हुई 70 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती करीबन 14000/- रूपये की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शेख इमरान पिता शेख बशीर उम्र 30 साल, निवासी जाली वाली दरगाह के पास बैरी मैदान बुरहानपुर के विरुध्द थाना कोतवाली बुरहानपुर पर अप.क्र. 166/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबध्द किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली निरी. सीताराम सोलंकी, उनि सुनील पाटील, सउनि संदीप यादव, प्रआर. राकेश शर्मा, प्रआर. राजकुमार पटेल, प्रआर. ज्ञानेश्वर, प्रआर संतोष चौहान, आर. मुकेश आर.चालक सुमित की सराहनीय भूमिका रही।
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