बुरहानपुर -ग्राम पंचायत मांडवा में संबल योजनान्तर्गत गलत तरीके से राशि निकालने, अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के मामले अंतर्गत प्राप्त शिकायत के संबंध में जिला पंचायत द्वारा सचिव सुनिल पटेल की सेवा समाप्त की गई है। वहीं मामले में संलिप्त सरपंच तुलसीराम, उपसरपंच संजय जाधव द्वारा पद का दुरूपयोग करने का दोषी पाये जाने पर पद से पृथक करने की कार्यवाही भी की गई है।
दरअसल ग्राम पंचायत मांडवा में संबल योजना के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने जांच के आदेश दिये थे। निर्देशों के परिपालन में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सृष्टि देशमुख द्वारा मामले की जांच हेतु जनपद पंचायत खकनार के तहत तीन सदस्यीय दल गठित कर जांच कराई गयी। जिसमें संबंधित जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत मांडवा का मौका स्थल पर उपस्थित होकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि, ग्राम पंचायत मांडवा में मृत श्रमिकों के मृत्यु उपरान्त उनकी समग्र आईडी से छेड़छाड़ कर, ई-संबल कार्ड जारी कराया जाकर संबल योजनान्तर्गत अनुग्रह सहायता राशि 16 लाख रूपये प्रदाय की गई।
मामले की गंभीरता को लेते हुए जिला पंचायत द्वारा पुख्ता जांच के उपरांत राशि की वसूली की गई। वहीं सरपंच, उपसरपंच एवं सचिव के विरूद्ध नेपानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करने पर सरपंच एवं उप सरपंच को, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया है। संबंधित तत्काल ग्राम पंचायत मांडवा के सदस्य नहीं रहेंगे एवं अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया गया है। वहीं विभागीय जांच एवं सत्यापन के उपरांत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पायी गई है। सचिव का यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 के अनुशासन एवं नियंत्रण के तहत पंचायत सचिव सुनिल पटेल की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।