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Saturday, Sep 21, 2024
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भ्रुणहत्या मामले में न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

भ्रुणहत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा
हरदा। जिले के बहुचर्चित भ्रुणहत्या मामले में पीड़िता को न्याय मिल गया है । चार साल पहले शहर के भगवती नर्सिंग होम मे एक अबोध बालिका कि गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें वर्ष 2020 में घर पर काम करने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ कई बार बलात्कार का मामला सामने आया था। जिसमें नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराने के उद्देशय से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने तथा बलात्कार के सबूत मिटाने के लिये उस बच्ची को अर्जुन पटेल के द्वारा उसे भगवती नर्सिंग होम मे भर्ती कराया गया। भगवती नर्सिंग होम में उसे दवाएं और इंजेक्शन दिये गये जिसके बाद उसके गर्भ से उत्पन्न हुई संतान के गले को सर्जिकल ब्लेड से काटकर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी।
पीड़िता की शिकायत पश्चात मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा जिसमें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था ।‌ न्यायालय ने बालिका की मां पुनिया बाई तथा अर्जुन पटेल को धारा 302 201 120 वी आईपीएस में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दो हज़ार रुपए के अर्थदंड से सजा सुनाई है । फरियादी की ओर से सरकारी वकील संजय गौर व्दारा पैरवी की गई थी ।

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