बुरहानपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने सुभाष काकडे़ सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग खकनार के सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु राशि की मांग की गई एवं राशि संबंधित के बैंक खाते में डाली गई। कलेक्टर ने मामले की विभागीय जांच के निर्देश दिये है। उन्होंने अपर कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी बनाया है। निलंबन अवधि में सुभाष काकडे़ का मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बुरहानपुर रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।