प्रतीकात्मक छायाचित्र
सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने 37 महीने पूर्व पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चपोरा में तलाकशुदा पत्नी की हत्या करने का प्रयास एवं तलाकशुदा पत्नी के भाई की की हत्या करने के अपराध में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹6000 के अर्थ जल्द से दंडित किया है लोक अभियोजक अभियोजक शाम देशमुख नहीं बताया कि थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चपोरा में दिनांक 22 9 2020 को आरोपी दामाद ने अपनी तलाकशुदा पत्नी एवं सेल पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया इस घटना में साल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तलाकशुदा पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी आरोपी श्याम राव उर्फ श्याम आयु 27 वर्ष पिता विश्वनाथ दामोदर निवासी ग्राम पाटोदा का विवाह घटना के दो महीने पूर्व ही हुआ था शादी के 15 दिन के बाद ही आरोपी की पत्नी अपने माई के लौट आई थी इसके बाद उनके बीच तलाक हो गया था तलाक के समय आरोपी ने उसकी पत्नी को देख लेने की धमकी भी दी थी इसके बाद 229 2020 को जब फरियादी फकीरा तथा अभियुक्त की तलाकशुदा पत्नी संध्या वह साला भूषण व अन्य लोग घर में सो रहे थे उसी समय रात्रि करीब 11:30 बजे संध्या की जोर से चिल्लाने की आवाज आई घर के अन्य लोगों ने जाकर देखा तो संध्या वह गंभीर रूप से घायल होकर खून में लटपट पड़ी थी वहीं फरियादी फकीरा का पुत्र भूषण भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां भूषण को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ कर घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को जाप किया गया अदालत ने इस मामले में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के कथन करवाए गए और रजत सुधा चाकू सहित 33 दस्तावेजों को पेश किया गया अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 एवं धारा 307 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं धारा 449 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर कल ₹6000 के दंडित किया