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Friday, Oct 18, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम न्यायालयियन समाचार बुरहानपुर जिला ब्रेकिंग न्यूज़ मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिले में फिर नाबालिका को शादी का झांसा देकर जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को डीएन के आधार पर 5(1)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट अनुकल्पित धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष का हुआ सश्रम कारावास

प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता श्‍यामलाल को धारा 5(1)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट अनुकल्पित धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्‍ड से दंडित या गया ।

विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे ने बताया कि,घटना दिनांक 24/10/2023 को रात 08:00 बजे आरोपी अभियोक्‍त्री के घर के पास आया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है वह उसके साथ चले तथा अपने साथ मोटरसायकील पर बैठाकर अभियोक्‍त्री को सनावद ले गया वहॉ पर एक कमरे में जबरदस्‍ती अभियोक्‍त्री के साथ दो दिन तक दुष्‍कर्म किया। जब आरोपी मुकेश को पता चला कि अभियोक्‍त्री को उसके परिवार वाले ढुंढ रहे है तो आरोपी अभियोक्‍त्री को गॉव के पास छोडकर चला गया। फरियादी की सूचना पर थाना खकनार द्वारा धारा 366-ए, 376, 376(2)(एन), 376(2)(के) भादवि एवं 5(1)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में अपराध पंजीबध्‍द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे द्वारा की गई जिसके पश्‍चात मान. न्‍यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता श्‍यामलाल को धारा 5(1)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट अनुकल्पित धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्‍ड से दंडित या गया ।

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