बुरहानपुर-जिले में 9 सितम्बर, 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। यह जानकारी नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं कार्यपालन यंत्री (संचा-संधा संभाग) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड श्री सुनील मावस्कर ने दी। उन्होंने बताया कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के यहां अनियमितता पाये जाने पर पंचनामा बनाया जाकर अनंतिम निर्धारण आदेश जारी किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 9 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 50,000/- तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी, साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चकवृध्दि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय, बुरहानपुर में लंबित है अथवा माननीय न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष है, के संबंध में अपील की जाती है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें, स्थायी निराकरण करवाये एवं आगामी न्यायालयीन कार्यवाही से बचें।
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