प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में श्री तपेश कुमार दूबे मा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण 1- कुंदन ऊर्फ कुणाल 2- हेमंत उर्फ सोनु, 3- रोहित ठाकुर को धारा 394 भादवि में 5-5 वर्ष तथा 1000-1000 हजार रूपये अर्थदण्डम तथा धारा 450 भा.दं.सं. में 3-3 वर्ष एवं धारा- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि,घटना दिनांक 30/10/2020 को फरियादी विश्वास पिता सुरेश बनोरिया उम्र 22 वर्ष निवासी राम मंदिर चिंचाला लालबाग ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अग्रवाल पेट्रोल पम्प बहादरपुर पर काम करता है दिनांक 29/10/2020 को शाम 08:00 बजे से दिनांक 30/10/2020 से सुबह 08:00 बजे तक पेट्रोल पम्प पर ड्युटी में था रात्रि में वह अकेला ही था तथा आफिस के कमरे में अंदर बैठा था वह अपना मोबाईल फोन चला रहा था रात्रि 03:00 बजे 03 व्यक्ति आये व कार्यालय कक्ष का गेट ठोका वह समझा कि कोई पेट्रोल भराने आया होगा वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही लगा तो वैसे ही उन लोगो ने उसकी आंखो में मिर्ची पाउडर फेंक दिया व उसे पकडकर घसीटकर आफिस के पीछे ले गये तथा उसकी बनियान फाडकर दोनो हाथ पीछे कर बनियान से बांधकर कर पटक दिया व एक ने उसके पैर में डंडा मारा जो दाहिने पैर में घुटने के पास लगा फिर आफिस के गुल्ले में से करीबन 28000 रूपये नगदी व एक एलईडी मॉनीटर भी ले गये। उनके जाने के बाद वह जैसे तैसे उठकर मेन रोड तक आया वहॉ पर एक व्यक्ति पेट्रोल लेने के लिये पेट्रोल पंप में आया था उसने उक्त घटना उसे बतायी तब उसने उसके हाथ खोलकर मुंह व ऑख पानी से धुलाकर 100 नम्बर व फरियादी के सेठ हिमांशु अग्रवाल को फोन लगाकर बताया फरियादी का सेठ पम्प पर आया तथा उसने पूरी घटना उसके सेठ को बतायी तथा उनके साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस थाना लालबाग द्वारा पेट्रोल पम्प पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गये उसमें पेट्रोल पम्प पर घटना करते तीन व्यक्ति दिखे जिनके कपडे व कद काठी के आधार पर घटना स्थल के आस पास व अन्य जगहो पर सीसीटीवी फुटेज दिखवाये गये जिसमें राजपुरा गली में उक्त हुलिये के व्यक्तियो का मोटरसाकिल से मुंमेट करना पाया गया। इस संदेह के आधार पर पुलिस ने उक्त स्थान पर आरोपगण को गिरफ्तार कर पुछताछ की उनके पास से लुट का माल बरामद हो गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- कुंदन ऊर्फ कुणाल 2- हेमंत उर्फ सोनु, 3- रोहित ठाकुर को धारा 394 भादवि में 5-5 वर्ष तथा 1000-1000 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 450 भा.दं.सं. में 3-3 वर्ष एवं धारा- 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
मिडिया सेल प्रभारी
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